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मैरिज संचालक लेंगे समारोहों डीजे की अनुमति

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मैरिज हॉल संचालकों को ही लेनी होगी समारोहों डीजे बजाने की अनुमति
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बाराबंकी। जिन परिवारों में शादी या फिर अन्य आयोजन होने हैं और उन्होंने मैरिज हॉल या लॉन बुक करा लिया है तो डीजे बजाने की अनुमति लेने के लिए उन्हें एसडीएम कार्यालय के चक्कर नहीं काटने होंगे। ये जिम्मेदारी मैरिज हॉल/लॉन संचालकों की होगी। डीजे बजाने की अनुमति के लिए उन्हें ही एसडीएम कार्यालय में आवेदन करना होगा।
हाईकोर्ट के आदेश और शासन से मिले निर्देशों के बाद बिना अनुमति लाउडस्पीकर बजाने पर रोक लगा दी गई है। अभी तक 2105 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था जिसमें से 1241 को स्थाई तौर पर एक साल के लिए अनुमति दी गई है। इसके साथ ही ये शर्त भी लगा दी गई है कि यदि शासन से इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश मिले और उनका पालन अनुमति पाने वाले लोग नहीं करते हैं तो इसे स्वत: निरस्त समझा जाए। इसी क्रम में अब मैरिज लॉन/हॉल संचालकों को लाया जा रहा है। शासन की शर्तें पूरी करने वाले मैरिज लॉन/हॉल संचालक पूरे एक साल की नियमानुसार अनुमति ले सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है कि जिसके यहां शादी या अन्य समारोह होता है उसे मैरिज लॉन बुक कराने के बाद डीजे की अनुमति के लिए तहसील प्रशासन के चक्कर काटकर समय न बर्बाद करना पड़े। जिस मैरिज लॉन संचालक ने बुकिंग ली है उसे ही अनुमति लेनी होगी।
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सदर एसडीएम सुशील प्रताप सिंह ने बताया कि, शादी या अन्य समारोह की बुकिंग लेकर मैरिज लॉन संचालक मोटी रकम वसूलते हैं, ऐसे में डीजे बजाने की अनुमति उन्हें ही लेनी होगी। इससे जिसके परिवार में कार्यक्रम होगा, उसे अनावश्यक दौड़भाग नहीं करनी पड़ेगी।
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