बाराबंकी। सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में अदालत ने दो साल के अंदर फैसला सुनाते हुए दोषी को 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही 26 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि पीड़िता को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार जहांगीराबाद थाना क्षेत्र की एक महिला ने तहरीर में बताया था कि उनकी सात साल की पुत्री कक्षा एक की छात्रा है।
30 सितंबर 2024 को स्कूल से घर आने के बाद उनकी बच्ची बकरी चराने गई थी। इस दौरान गांव के ही छंगा ने उसे बंधक बनाकर कपड़े उतारे और अश्लील हरकतें की। पुत्री ने बताया कि उसे डरा धमका कर गलत काम करने का प्रयास किया। बच्ची के चिल्लाने पर वह भाग गया। न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान पीड़िता सहित गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रणविजय सिंह ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए छंगा को सजा सुनाई।