बाराबंकी। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम की कोर्ट ने एक बालक के साथ कुकर्म करने के अभियुक्त को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि थाना जहांगीराबाद अंतर्गत एक गांव की वादिनी ने 13 अप्रैल 2022 को प्रार्थना पत्र देकर पुलिस को बताया कि उसके 10 वर्षीय पुत्र की तबीयत अचानक खराब हो जाने पर वह उसे पति के साथ डॉक्टर के यहां ले गई थी। घर लौटने पर जब पुत्र से उसकी परेशानी के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि 11 अप्रैल 2022 को दोपहर लगभग एक बजे जब वह नहर से नहाकर लौट रहा था तो रास्ते में गांव का ही करन यादव उसे मिला। आरोप लगाया कि वह उसे डरा धमकाकर नहर पर जबरदस्ती नहाने के लिए ले गया। इस दौरान नहर पटरी पर उसके साथ दुष्कर्म भी किया। साथ ही धमकाया कि अगर इसके बारे में किसी को बताया तो जान से मार देंगे।
साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त करन यादव उर्फ रामकरन यादव को नाबालिग के साथ कुकर्म करने का दोषी मानते हुए सजा सुनाई। आदेश दिया कि अर्थदंड की जुर्माना राशि वसूल होने पर उसे पीड़ित को प्रतिकर के रूप में रूप में प्रदान किया जाए।