बिना हेलमेट और सीट
बेल्ट नहीं मिलेगा पेट्रोल
बाराबंकी। दोपहिया बाइक चालकों को बिना हेलमेट और कार सवारों को सीटबेल्ट नहीं लगाने पर अब पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने शहर के 9 पेट्रोल पंप संचालकों को नोटिस जारी करते हुए आदेश का अनुपालन करने के निार्देश दिए हैं। जिलाधिकारी उदयभानु त्रिपाठी ने जारी आदेश में कहा है कि मोटर वेहिकिल अधिनियम के तहत वाहन चलाते समय दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों को सीटबेल्ट लगाना अनिवार्य है। ऐसा न करने का मतलब नियमों का उल्लघंन है इससे जनहानि की आशंका भी बनी रहती है। जनहित में हेलमेट और सीटबेल्ट का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से ही यह आदेश जारी किया जा रहा है। डीएम ने शहर के जिन 9 पेट्रोल पंप संचालकों को इस आदेश का अनुपालन कराने के आदेश दिए हैं उनमें सिंह ट्रेडर्स नाका पैसार, बंसल ट्रेडिंग कंपनी जैदपुर रोड़, स्वास्तिक ट्रेडर्स निकट डीएम आवास, श्रीवास्तव फिलिंग स्टेेशन ओबरी, सुरेश फिलिंग स्टेशन ओबरी, एढ़ाक सुपर इंडिया नाका पैसार, तृष्णा इंटरप्राइजेज, एढ़ाक सायबा फिलिंग स्टेशन बाराबंकी और बद्री प्रसाद, रामचन्द्र फिलिंग सेंटर बस स्टेशन शामिल हैं।