हैदरगढ़ (बाराबंकी)। खंड शिक्षा अधिकारी के निर्देशों के विपरीत लगातार कक्षाएं संचालित करने वाले स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। बीएसए के आदेश से मान्यता विहीन सात स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर डीएम के निर्देश से जुर्माने की राशि भू-राजस्व की तरह वसूली जाएगी।
11 जुलाई को खंड शिक्षा अधिकारी हैदरगढ़ ने निरीक्षण कर बिना मान्यता के संचालित कई स्कूलों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया था। और अगले दिन बाकायदा नोटिस जारी कर स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का निकट के अन्य स्कूल में पंजीकरण कराने के लिए सूची मांगी गई थी। लेकिन कई स्कूलों ने नोटिस का जबाब नहीं दिया और संचालन जारी रखा।
खंड शिक्षा अधिकारी आरके द्विवेदी ने कहा बिना मान्यता के संचालित नहीं करने के निर्देशों के बाद भी सात स्कूल संचालित होते पाए गए जिनके विरुद्ध शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अर्थदंड की कार्रवाई की गई है।
कुंज बिहारी शिक्षण संस्थान बलीपुर, पुष्पा देवी पब्लिक स्कूल सुबेहा, बद्र्री प्रसाद शर्मा स्मारक पब्लिक स्कूल बम्हरौली, बृजेश सिंह स्मारक पब्लिक स्कूल पूरेअल्पी सुबेहा, निर्मल कांवेट स्कूल सरांय चौबे, सत्य सांई सतगुरु प्रताप शाह जारमऊ, विशाल भारत स्कूल थलवारा पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अर्थदंड लगाया है।
स्कूल को तत्काल बंद कर पढ़ रहे बच्चों की सूचना के साथ प्रत्येक को एक-एक लाख रुपया जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। खंड शिखा अधिकारी ने कहा जुर्माना जमा नहीं होने पर भू-राजस्व की तरह वसूली के लिए बीएसए के माध्यम से जिलाधिकारी को पत्र भेजा जाएगा।