बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट राजीव महेश्वरम ने अपहरण व दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को 14 साल की कैद व 23000 रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक मनीषा झा ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की किशोरी 19 फरवरी 2018 को सुबह स्कूल गई थी। स्कूल की छुट्टी के समय के बाद भी जब वह घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने तलाश करना शुरू किया। जब स्कूल में जानकारी की तो पता चला कि वह उस दिन स्कूल नहीं आई थी। पीड़िता के पिता ने मोहल्ले के ही वसीम के खिलाफ रिपोर्ट नगर कोतवाली में दर्ज कराई थी।
विवेचक ने विवेचना के बाद अभियुक्त के विरुद्ध अपहरण व दुष्कर्म की धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। पीड़िता समेत गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त को अपहरण व दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।