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दहेज हत्या में पति को 10 साल की कैद

Tue, 23 Feb 2016 11:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/बाराबंकी
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दहेज हत्या के एक मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष अपर सेशन जज ने आरोपी पति को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को 15 हजार रुपये जुर्माने का भी आदेश दिया है। जिसमें से 10 हजार रुपये मृतका की मां को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अमर सिंह यादव व अधिवक्ता आरपी सिंह राजन ने बताया कि रामनगर के ग्राम भैंसुरिया निवासी सालिक राम ने अपनी पुत्री रीता देवी की शादी वर्ष 2009 में तेलियानी गांव के मनोज के साथ की थी। शादी में मिले दहेज से मनोज कुमार संतुष्ट नहीं था और बाइक की मांग को लेकर आए दिन रीता को पीटता था। 21 सितंबर 2012 को मनोज ससुराल में झगड़ा करके रीता को बुला ले गया था। तीसरे दिन सूचना मिली की रीता की हालत काफी खराब है और वह अस्पताल में भर्ती है।

सालिकराम परिवार के साथ अस्पताल पहुंचा तो रीता वहां नहीं मिली। रीता की ससुराल पहुंचे तो देखा कि वहां उसकी लाश पड़ी थी। सालिकराम ने थाना रामनगर में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट पाई गई थी। गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात विशेष अपर सत्र न्यायाधीश आरबीएस मौर्या ने आरोपी पति को 10 वर्ष कैद व 15 हजार रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है। जिसमें से 10 हजार रुपये मृतका की मां को दिए जाएंगे।
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