बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट राकेश ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार माना है। कोर्ट ने दोषी को 10 साल की कठोर कैद के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड़ में से 10 हजार की राशि पीड़िता को दी जाएगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वादी नौ सितंबर 2015 को अपनी पत्नी को दवा दिलाकर लौट रहा था। इस दौरान जब वह सेमौर गांव के पास पहुंचा तभी दो मोटरसाइकिल सवारों ने उसकी साइकिल के आगे बाइक लगाकर उसे रोक लिया। इसके बाद ग्राम भूड़वा बेलखरा निवासी कृष्ण कुमार व उसके अज्ञात साथी उसकी कनपटी पर कट्टा लगा कर पत्नी को जबरदस्ती एक बाग में घसीट ले गए। जहां उन्होंने उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर दुष्कर्म किया। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी कृष्ण कुमार को दोषी मानते हुए सजा सुनाई। (संवाद)