बाराबंकी। तीन साल पहले फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट वीना नारायण की कोर्ट ने आरोपी सहरुद्दीन को दोषी माना है। कोर्ट ने दोषी को दस वर्ष के का कारावास के साथ 47 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कोतवाली फतेहपुर निवासी युवती ने केस दर्ज कराया था कि 23 जून 2022 की रात नौ बजे वह अपने घर में लेटी थी। जबकि माता-पिता घर के बाहर रखी झोपड़ी में सो रहे थे। इस दौरान गांव के सहरुद्दीन ने छत के रास्ते घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी मां दौड़ी तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने सहरुदीन को दोषी मानते हुए सजा सुनाई जबकि तीन अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। (संवाद)