फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Barabanki News: मार्फीन-अफीम के तस्कर को 10 साल की सजा

Thu, 12 Jun 2025 01:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
विज्ञापन
विज्ञापन
बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राजीव कुमार द्वितीय की कोर्ट ने मादक पदार्थ की तस्करी करने के मामले में अभियुक्त जयप्रकाश पाठक को दोषी करार माना। कोर्ट ने दोषी को दस साल के सश्रम कारावास के साथ 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास का दंड भुगतना होगा।
विज्ञापन

पुलिस ने सिद्धौर से सनौली आने वाली रोड पर जयप्रकाश पाठक उर्फ किन्नी निवासी कोटवा सड़क को पकड़ा था। उसके कब्जे से 280 ग्राम मार्फीन व 112 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट नेे अभियुक्त को दोषी मान सजा सुनाई। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें