बाराबंकी। अपर सत्र न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट राजीव कुमार द्वितीय की कोर्ट ने मादक पदार्थ की तस्करी करने के मामले में अभियुक्त जयप्रकाश पाठक को दोषी करार माना। कोर्ट ने दोषी को दस साल के सश्रम कारावास के साथ 1.10 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास का दंड भुगतना होगा।
पुलिस ने सिद्धौर से सनौली आने वाली रोड पर जयप्रकाश पाठक उर्फ किन्नी निवासी कोटवा सड़क को पकड़ा था। उसके कब्जे से 280 ग्राम मार्फीन व 112 ग्राम अफीम बरामद हुई थी। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट नेे अभियुक्त को दोषी मान सजा सुनाई। (संवाद)