बाराबंकी। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अंकिता शुक्ला ने अपहरण व दुराचार के मामले में अभियुक्त को 10 वर्ष की कैद व 22 हजार रुपये अर्थदंड भुगतने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक लव त्रिपाठी व पुरुषोत्तम मिश्रा ने बताया कि मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी वादी की 13 वर्षीय पुत्री 19 अक्टूबर 2015 को बेहड़ा बाजार स्थित एक विद्यालय में पढ़ने गई थी। वादी व परिजनों ने काफी तलाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला था। कुछ दिन बाद जानकारी हुई कि जनपद सीतापुर के सदरपुर थाना क्षेत्र के ग्राम उमरा पुरवा निवासी रामसागर अपने सहयोगियों के साथ उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। घटना की रिपोर्ट वादी ने तीन नवंबर 2015 को थाना मोहम्मदपुर खाला में दर्ज कराई थी। पीड़िता समेत गवाहों के बयान दर्ज किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात न्यायाधीश ने अभियुक्त रामसागर को अपहरण व दुराचार के आरोप में साबित पाते हुए 10 वर्ष की कैद और 22 हजार रुपये जुर्माना भुगतने की सजा सुनाई है, जिसमें से 15 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे।