बांदा। दो अलग-अलग मामलो में दो दोषियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। अभियोजक चंद्रप्रकाश गौतम ने बताया कि वर्ष 2019 में आबकारी एक्ट में शहर कोतवाली क्षेत्र के खाईंपार निवासी रवि वर्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
इस मामले में न्यायालय ने दोषी रवि वर्मा को एक माह की सजा व एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। उधर, न्यायालय ने दुर्घटना करने के दोषी को 2500 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। अभियोजक चंद्र प्रकाश गौतम ने बताया कि गिरवां थाना क्षेत्र के शेखनपुर गांव निवासी आमिर को न्यायालय ने दुर्घटना का दोषी पाते हुए 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। (संवाद)