बांदा। एसीजेएम रेलवे दिव्यकान्त सिंह राठौर ने चोरी के दो अलग-अलग मुकदमों में शामिल दो दोषियों को जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार पहला मामला वर्ष 2022 में आरोपी बांदा शहर के मोहल्ला मोचियाना निवासी रिंकू चौरसिया को गिरफ्तार किया गया था। उसके कब्जे से चोरी का एक आधार कार्ड, एक चार्जर मय डाटा केबल और 200 नकद बरामद हुए थे। न्यायालय ने उसे जेल में बिताई गई अवधि की सजा से दंडित किया है। 2022 में ही दर्ज दूसरे मामले में आरोपी छिपटहरी निवासी शफीक उर्फ मोटा और रिंकू चौरसिया दोनों को चोरी के दो मोबाइल साथ पकड़ा गया था। अदालत ने इन दोनों अभियुक्तों को भी धारा 411 के तहत जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है।