बांदा। असलहा व कारतूस रखने व मारपीट- अभद्रता करने पर दो दोषियों को सिविल जज जूनियर डिविजन द्वितीय/जेएम अर्पिता साहू की अदालत ने नाजायज असलहा में जेल में बिताई गई अवधि 11 दिन व दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मारपीट व अभद्रता करने के दोषी को एक माह की सजा एक हजार रुपया जुर्माना से दंडित किया।
अभियोजन अधिकारी सीपी गौतम ने बताया कि थाना कमासिन के तत्कालीन एसआई हरिश्चंद्र त्रिपाठी ने 29 अगस्त 1993 को कमासिन थाना के महेड़पुरवा निवासी राजा भइया को 315 बोर तमंचा व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। विवेचक आरके सिंह ने मामले का आरोप पत्र अदालत में पेश किया।
विचाराधीन मामला 1993 का है। अभियोजन की ओर से कोई गवाह नहीं पेश किया गया। दोषी ने अपना जुर्म अदालत के समक्ष स्वीकार कर लिया। इस पर अदालत ने उसे जुर्माना व जेल में बिताई गई अवधि से दंडित किया। उधर, थाना जसपुरा के बब्बू नाई ने पहली जून 1999 को थाना जसपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई कि गांव गलौली के चुनबाद यादव ने उसके साथ मारपीट, अभद्रता करते हुए चोटें पहुंचाई थीं। इस मामले का आरोप पत्र तत्कालीन विवेचक एससीपी जगदीश अवस्थी ने पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान दोषी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। तब अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि एक माह की सजा व एक हजार रुपये अर्थदंड से अदा किया।