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Banda Crime: खेतों में किशोरी से छेड़छाड़ का मामला, दोषी को तीन साल की कैद, पांच हजार का अर्थदंड भी

Sat, 29 Jul 2023 01:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा

सार

अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार गुप्ता ने छह गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने दोषी काे तीन साल की कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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बांदा जिले में किशोरी से छेड़खानी के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश पाक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा ने दोषी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अतर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव में 24 फरवरी 2018 को सुबह आठ बजे किशोरी खेतों में शौच को गई थी।

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शराब के नशे में आरोपी रमेश ने उसे पकड़ लिया और छेड़खानी करने लगा। विरोध करने पर मारापीटा। किसी तरह आरोपी के चंगुल से छूटी किशोरी ने घर जाकर घटना की जानकारी पिता को दी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरेापी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता सुनील कुमार गुप्ता ने छह गवाह पेश किए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने दोषी काे तीन साल की कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को चार माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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धारा 323, 506 में एक-एक वर्ष की कैद व एक-एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 60 दिन की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अर्थदंड की राशि पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति दी जाएगी।
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