बांदा जिले में दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने दस साल की सजा और जुर्माना लगाया है। नरैनी थाना क्षेत्र के एक गांव में 31 अगस्त 2017 को महिला चारा काटने गई थी। गांव के हरीशरण पुत्र लड़कू उर्फ शिवप्रसाद ने उसके साथ दुष्कर्म किया था।
विरोध करने पर कुल्हाड़ी से काट डालने की धमकी दी थी। घटना की रिपोर्ट कोतवाली नरैनी में दर्ज की गई थी। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। मुकदमा के दौरान विशेष लोक अभियोजक मनोज दीक्षित ने आठ गवाह पेश किए।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद कमरूज्जमा खान ने आरोपी को दोषी पाते हुए 10 साल की कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि से पीड़िता को आठ हजार रुपये देने के आदेश दिए हैं।