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Banda News: व्हाट्सएप पर तामील होगा समन, वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी गवाही

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बांदा। संयुक्त निदेशक अभियोजन कार्यालय में आयोजित कार्यशाला में अभियोजन से जुड़े अधिकारियों ने नए कानूनों पर चर्चा की। संयुक्त निदेशक अभियोजन अजय कुमार त्रिपाठी ने अभियोजन अधिकारियों को नए कानूनों की विस्तार से जानकारी दी। कहा कि पाॅक्सो एक्ट के मुकदमे का ट्राॅयल चार्जशीट दाखिल होने के बाद अधिकतम 60 दिनों में खत्म किया जाएगा। मुख्य लोक अभियोजन पाक्सो कमल सिंह गौतम ने कहा कि नए कानून से मुकदमो के जल्द निस्तारण में मदद मिलेगी। बताया कि अब भारतीय न्याय संहिता में किसी भी अभियुक्त का जमानती वारंट, सम्मन उसके व्हाट्सएप पर भेज दिया गया और उसने देख लिया तो वह तामील माना जाएगा।
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इसके अलावा यदि कोई साक्षी न्यायालय आने में असमर्थ है तो वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए उसकी गवाही ले ली जाएगी। डीजीसी फौजदारी विजय बहादुर सिंह परिहार ने नए कानूनों की बारीकियों के बारे में बताया। कहा कि अब नए कानून में न्यायालयों को अभियुक्त की रिमांड 60 दिवस तक बढ़ाने का अधिकार होगा। कार्यशाला में डीजीसी उमाशंकर पाल, पीओ सुरेंद्र प्रसाद, चंद्र प्रकाश, एपीओ वीरेंद्र कुमार, अतुल तिवारी, गोपाल सिंह, जेडी त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
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