बांदा। नशीला पदार्थ की तस्करी करने के मामले में दोषी को विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस गुणेंद्र प्रकाश की अदालत ने छह माह की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी।
बदौसा थाने के तत्कालीन एसआई गश्त के दौरान वर्ष 2010 में बदौसा थाना क्षेत्र के नांदनमऊ निवासी पप्पू उर्फ श्रीकांत के कब्जे से अवैध नशीला पदार्थ बरामद किया था। बरामदगी के बाद उसको गिरफ्तार करके उसके खिलाफ एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया था। मामले का आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से दो गवाह पेश किए गए। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायाधीश ने दोषी पप्पू उर्फ श्रीकांत को छह माह की सजा व पांच हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया।