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Banda News: दहेज हत्या में पति समेत पांच को सात वर्ष का कारावास

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चित्रकूट। दहेज हत्या के मामले में दोषसिद्ध होने पर न्यायालय ने मृतका के पति, देवर, जेठ जेठानी व सास को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को चार हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपाल दास ने बताया कि इस मामले में रामफल ने राजापुर थाने में दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार सलता देवी की शादी राजापुर थानाक्षेत्र के अंतर्गत भवानीपुरवा तीरमऊ के निवासी सत्येंद्र के साथ नौ मई 2017 को हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में बाइक व 50 हजार रुपये की मांग को लेकर सलता को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। 30 जुलाई 2019 की रात ससुराल वालों ने सलता को फांसी लगाकर मार डाला और फोन के जरिये बताया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है।
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया था। शुक्रवार को बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज संजय कुमार ने इस मामले में दोषसिद्ध होने पर मृतका के पति सत्येंद्र, सास सावित्री देवी, जेठ सुकेश, जेठानी गोमती व देवर जितेंद्र को सात-सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को चार हजार रुपये अर्थदंड भी दिया गया।
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