बांदा। रेलवे स्टेशन में चाकू लेकर धूमने के आरोपी को जुर्म साबित हो जाने पर अदालत ने जेल में बितायी गई अवधि की सजा व एक हजार जुर्माने किया है।
जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक नवेंदु शेखर अग्निहोत्री ने बताया कि जीआरपी ने वर्ष 2019 में चाकू लेकर धूमते हुए अकिंत सैनी ग्राम महुटा थाना अतर्रा को गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई कर रही एसीजेएम रेलवे सुचेता चौरसिया ने जुर्म साबित हो जोने पर अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि और एक हजार जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त को पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। दिवस का अतिरिक्त करावास का दण्ड भुगतना होगा।