बांदा। गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों की अवैध रूप से अर्जित लगभग 1.83 लाख रुपये की सम्पत्ति को कुर्क किया गया। शहर कोतवाली पुलिस ने रविवार को मर्दन नाका निवासी राहुल व खाईंपार निवासी राजू खां द्वारा आपराधिक कार्यों में संलिप्त रहकर अवैध रूप से अर्जित की गई 1.83 लाख रुपये की अवैध सम्पत्ति को कुर्क किया गया है।
दोनों आरोपियों पर समाज विरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रूप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना कोतवाली नगर में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात सुखराम सिंह द्वारा की जा रही थी।
इसी क्रम में अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की के लिए न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बांदा अवैध संपत्ति की कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए थे। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर राजीव प्रताप सिंह, नायब तहसीलदार बांदा विवेक कुमार तथा प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात सुखराम सिंह उपस्थित रहे।
राहुल की जब्त सम्पत्ति का विवरण-
एक पैशन प्रो मोटरसाइकिल कीमत लगभग 45 हजार रुपये।
राजू खान की जब्त सम्पत्ति का विवरण-
तीन मोटरसाइकिल कीमत लगभग एक लाख 38 हजार रुपये।