पैलानी। दुष्कर्म के आरोपी कथित डॉक्टर के न्यायालय में हाजिर न होने पर सीजेएम के आदेश पर उसकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया गया है। आदेश के क्रम में मंगलवार की रात साढ़े आठ बजे कोतवाली पुलिस ने पैलानी और बांदा शहर के खाईंपार स्थित उसकी संपत्ति को कुर्क किया है।
बांदा शहर कोतवाल पंकज सिंह ने बताया कि पैलानी थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी डॉ. युसूफ बांदा के खाईंपार मोहल्ले में मेडिकल स्टोर खोले है। युसूफ के खिलाफ एक मोहल्ले की रहने वाली महिला ने तीन माह पहले दुष्कर्म का आरोप लगाकर बांदा शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। तब से यह लगातार फरार चल रहा था। सीजेएम न्यायालय ने मंगलवार को उसके खिलाफ कुर्की का आदेश दिया है। कोतवाली पुलिस ने पैलानी व बांदा शहर के खाईंपार मोहल्ला स्थित उसके मकान व दुकान में नोटिस चस्पा कर मुनादी कराकर संपत्ति को कुर्क किया है। (संवाद)