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Banda News: युवक की गोली मारकर हत्या में आजीवन कारावास

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बांदा। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने पुरानी रंजिश में युवक की गोली मारकर हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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थाना बिसंडा के नाहर पुरवा मजरा अमवां के रामबाबू ने 28 अप्रैल 2018 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई की कि उसकी गांव के राजू पुत्र भुरवा रैदास पुरानी रंजिश चलती थी। 27 अप्रैल की सुबह 8.30 बजे उसका बेटा सोनपाल व चाचा पुरुषोत्तम बाइक से डीजल लेने अतर्रा जा रहे थे। वह बड़ी नहर शारदन दाई स्थान के पास पहुंचे कि पहले से घात लगाए बैठे राजू ने सामने से सोनपाल को अवैध तमंचे से गोली मार दी। जिससे वह घायल हो गया। घायल को जिला अस्पताल से कानपुर रेफर कर दिया गया। कानपुर जाते समय रास्ते में सोनपाल की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हत्या में प्रयुक्त तमंचा सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
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ट्रायल के दौरान अभियोजन की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश छोटेलाल यादव ने साक्ष्य व दलीलें सुनने के बाद 63 प्रष्ठीय फैसले में आरोपी राजू को दोषी पाए जाने पर उम्रकैद व जुर्माने की सजा सुनाई है।
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