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Banda News: साले की हत्या में आजीवन कारावास व जुर्माना

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बांदा। साले की हत्या में दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. कमरुज्जमा खान की अदालत ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अर्थदंड की दो तिहाई धनराशि मृतक के वारिसान को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जायेगी। दोषी घटना के समय से मंडल कारागार में निरुद्ध है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता शुसील कुमार तिवारी व सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार तिवारी ने बताया कि फतेहगंज थाना व कस्वा निवासी स्वामीदीन गुप्ता पुत्र रामदीन गुप्ता ने 26 जून 2019 को रिपोर्ट दर्ज करायी कि उसका भाई सत्यनारायन गुप्ता उर्फ भैरमदीन 25 जून 2019 की रात 12 बजे अपने ट्यूब्वेल में सो रहा था। रात में किसी व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दिया।
सुबह जब वह ट्यूब्वेल पहुंचा तो उसका शव ट्यूब्वेल के पास बैलगाड़ी मे पड़ा मिला।उसने देखा कि उसके शरीर में कुल्हाड़ी के घाव थे। पुलिस को सूचना देकर घटना को बताया।पुलिस ने अज्ञात में मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की। विवेचना के दौरान प्रकाश में आए उसके बहनोई राजाराम पुत्र शहदेव गुप्ता के घर में आला कत्ल कुल्हाड़ी बरामद की। उसके विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दोषी के विरुद्ध 25 नवंबर 2019 को आरोप बनाया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाह पेश किए गए।पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के अवलोकन व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद न्यायाधीश ने अपने 31 पृष्ठीय फैसले में राजाराम को हत्या में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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