बांदा। किशोरी से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने में दोषी को अदालत ने अलग-अलग धाराओं में जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजाएं साथ चलने के आदेश दिए हैं। जमानत पर उसे रिहा भी कर दिया गया। जुर्माना राशि भी न्यायाधीश ने अपील तक के लिए रोकने के आदेश दिए हैं।
चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 अगस्त 2018 को वह पानी भरने गई थी। पड़ोसी ने उसके छेड़छाड़ की। विरोध करने पर थप्पड़ मारा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी पोलू गुप्ता उर्फ साजन और भाई मदन के खिलाफ कई धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली। हालांकि धारा 156(3) के तहत रिपोर्ट दर्ज हुई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए।
मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) हेमंत कुमार कुशवाहा ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं। पत्रावलियों का अवलोकन किया। पोलू गुप्ता को दोषी पाते हुए धारा 323 में आठ की माह की जेल और 500 रुपये जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर 15 दिन अतिरिक्त जेल भुगतना होगी। अन्य धाराओं में भी जेल और जुर्माना किया गया। साथ ही अपील के लिए दोषी को 30 दिन का समय दिया गया है। अदालत ने अपील दाखिल करने की अवधि तक दोषी पोलू की अंतरिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। 20-20 हजार के बंधपत्रों पर जमानत दे दी गई।