बांदा। चिल्ला थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली महिला के साथ आसमाजिक कृत्य करने और मोबाइल छीन ले जाने के मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र निरंजन कमार ने आरोपित को पांच वर्ष की सजा और 21500 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।
विशेष शासकीय अधिवक्ता बसंत शिवहरे व शशि श्रीवास्तव ने बताया कि चिल्ला थाना अंतर्गत एक गांव निवासी एक महिला घर से पैदल दूसरे गांव जा रही थी। रास्ते में उसे सुधीर पुत्र उमेश तिवारी निवासी पदारथपुर ने रोक लिया और उसे खेतों की ओर घसीट ले गया। वहां जबरदस्ती करने की कोशिश की। विरोध करने पर मारपीट की। शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोग दौडे तो आरोपित उसका मेाबाइल खींचकर तमंचा लहराता हुआ वहां से भाग निकला। पीड़िता के परिजनों ने 11 मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई।
मामले की विवेचना चिल्ला एसआइ धर्मेंद्र सिंह ने की। आरोप पत्र 6 अक्टूबर 2021 को कोर्ट में पेश की गयी। मामले में 6 गवाह पेश किए गए। दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं व दलीलों के आधार पर न्यायाधीश ने सुधीर उर्फ छउका पुत्र उमेश तिवारी को धारा 323 में एक वर्ष कारावास व एक हजार का जुर्माना, धारा 354 में 5 वर्ष का कारावास व 20 हजार का जुर्माना, धारा 341 में एक माह कारावास व पांच सौ रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।