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Banda News: गैर इरादतन हत्या में पति की जमानत अर्जी खारिज

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बांदा। गैर इरादतन हत्या के मामले में पति की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. बब्बू सारंग की अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी।
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चित्रकूट जनपद के कर्वी थाना क्षेत्र के तरौंहा पुरवा निवासी पवन कुमार ने अपनी बहन कोमल की शादी 16 फरवरी 2006 को जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा पुत्र मिस्रीलाल निवासी ओरन के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद पति जितेंद्र कुमार द्वारा उसकी बहन कोमल से झगड़ा फसाद शुरू कर दिया। इस पर उसने बहन के भरण पोषण का मुकदमा कर्वी चित्रकूट न्यायालय में दायर किया। मुकदमे में फैसला होने के पूर्व हर्जा खर्चा न देना पड़े, जितेंद्र ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि वह अपनी पत्नी कोमल को कभी प्रताड़ित नहीं करेगा। इसके बाद वह गांव ले गया। पहली अप्रैल 2024 को लगभग 9 बजे शाम को जितेंद्र ने उसकी बहन कोमल को ओरन स्थित मकान की दूसरी मंजिल से नीचे फेंक कर हत्या कर दी। अस्पताल में दम तोड़ा। उसने ससुर मिश्रीलाल, पति जितेंद्र, सास बटुवा, देवर बब्बन व धर्मेंद्र, धर्मेंद्र की पत्नी चुनकी के खिलाफ 2 अप्रैल 2024 को बिसंडा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। इस मामले में जितेंद्र कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी गयी। (संवाद)
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