बांदा। दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को जिला एवं सत्र न्यायालय अल्पना ने 10 साल के सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
लोक अभियोजक ने बताया कि बबेरू कोतवाली क्षेत्र के बगेहटा गांव निवासी राजा भइया ने चार मई 2025 को बबेरू कोतवाली में अपने दामाद बिसंडा थाना क्षेत्र के गांव मझींवा सानी निवासी सुरेश पर पुत्री मुन्नी देवी की दहेज हत्या किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बबेरू सौरभ सिंह ने की थी। उन्होंने आरोप पत्र बनाकर 16 जून 2025 को न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने इस हत्या में पति सुरेश को दोषी पाया। न्यायालय ने उसे सजा सुनाई है। दोषी को सजायावती वारंट बनाकर जेल भेज दिया है।