= 13 अक्तूबर को होगी
बांदा। नाबालिगों के यौन शोषण से जुड़े आईटी एक्ट के मामले में बृहस्पतिवार को विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। सीबीआई की ओर से विशेष लोक अभियोजक और गवाहों के उपस्थित न होने के कारण कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। न्यायालय ने अगली सुनवाई के लिए 13 अक्तूबर की तारीख तय की है। पिछली तारीख पर सीबीआई की ओर से पेश किए गए दो गवाहों से विपक्षी अधिवक्ता ने जिरह की थी। बृहस्पतिवार को मामले में सजायाफ्ता निलंबित जेई रामभवन को जेल से पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया। वहीं सह आरोपी दिल्ली निवासी इंजीनियर मोहम्मद आकिफ की ओर से अधिवक्ता ने स्वास्थ्य खराब होने का हवाला देते हुए हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया। संवाद