बांदा। लाठियों से हमला कर घायल कर देने के दोषी दो सगे भाइयों को सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने 7-7 वर्ष की कैद और 5-5 हजार रुपये जुर्माना हुआ है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के बिजली खेड़ा निवासी बिंदा प्रसाद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 23 मार्च 2014 को दोपहर सूअर चराते समय उसके भाई राजू को सगे भाई रामबाबू व चंदू तथा दो अन्य भाई ने लाठी से घायल कर दिया। पुलिस ने विवेचना में दो भाइयों को क्लीन चिट दे दी। रामबाबू और चंदू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। एडीजीसी देवदत्त मिश्रा ने 5 गवाह पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों दोषियों को 7-7 वर्ष की कैद की सजा दी। साथ ही क्रमश: एक हजार, 10 हजार, 2 हजार व 5-5 हजार का जुर्माना किया। जुर्माना न देने पर क्रमश: 10 दिन, 2 माह, 10 दिन, 20 दिन और एक-एक माह की अतिरिक्त कैद होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समाहित होगी।