बांदा। गांजा तस्कर को न्यायालय फास्ट ट्रैक ने आठ माह का कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजक आशाराम सिंह ने बताया कि वर्ष 2023 में कोतवाली नगर में एसआई अर्पित पांडे ने कोतवाली नगर में निम्मीपार निवासी इमरान के खिलाफ गांजा रखने पर मुकदमा दर्ज कराया था। प्रभावी विवेचना और पैरोकारी के चलते न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी इमरान को आठ माह का कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। (संवाद)