बांदा। गांजा तस्करी में दोषी को अदालत ने 10 माह की सजा से सुनाई। पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। दोषी घटना के समय से जेल में निरुद्ध है। अतर्रा थाना के एसआई अच्छेलाल ने 21 अप्रैल 2024 को गश्त के दौरान गर्गन पुरवा के पास एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ। पकड़े गए अभियुक्त ने अपना नाम अतर्रा क्षेत्र के प्रहलाद पुरवा निवासी रामस्वरूप बताया। एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से एक गवाह पेश किया गया। साक्ष्यों व अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश पंचम/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस गुणेंद्र प्रकाश ने गांजा रखने में दोषी को सजा सुनाई। (संवाद)