बांदा। जानलेवा हमले के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 10 हजार जुर्माना भी किया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि मर्का थाना क्षेत्र के इंगुआ गांव निवासी जगत पाल पुत्र रणवीर सिंह ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसका भाई रघुपाल सिंह 18 मार्च 2008 की शाम दुकान से घर आ रहा था।
रास्ते में छिपे बैठे गांव के शैलेंद्र सिंह पुत्र रामकिशोर ने सिर में फरसा मारकर मरणासन्न कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम मोहम्मद कमरूज्जमा की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पत्र ने आठ गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद शैलेंद्र को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)