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Banda Crime: किशोरी से छेड़छाड़ का मामला, आरोपी को चार साल की सजा, सात हजार का अर्थदंड भी ठोका

Tue, 20 Jun 2023 12:23 AM IST
कानपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बांदा

सार

न्यायाधीश ने रामनरेश यादव को दोषी करार दिया है। उसे चार साल की जेल और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने का जज ने आदेश दिया है। पुलिस ने दोषी को जेल भेज दिया। 
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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बांदा जिले में किशोरी से छेड़छाड़ में युवक को चार साल कैद और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। नरैनी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित किशोरी के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 19 अप्रैल 2017 को रामनरेश निवासी बेलापुरवा मजरा मुदियारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

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बताया था कि 12 अप्रैल 2017 को वह अपने कमरे में लेटा था। इसी दौरान रामनरेश उसकी छत पर चढ़ा और वहां लेटी किशोरी से छेड़छाड़ की। बेटी के शोर मचाने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र विशेष न्यायाधीश पाक्सो हेमंत कुमार कुशवाहा के न्यायालय में पेश किया था।
विशेष लोक अभियोजक राम सुफल सिंह गौर ने सुनवाई के दौरान आठ गवाह पेश किये। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने रामनरेश यादव को दोषी करार दिया। उसे चार साल की जेल और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि प्रतिकर के रूप में पीड़िता को देने का जज ने आदेश दिया है। पुलिस ने दोषी को जेल भेज दिया। 
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