बांंदा। अनुसूचित जाति की किशोरी से छेड़खानी में स्पेशल न्यायालय पॉक्सो एक्ट प्रदीप कुमार मिश्रा की अदालत ने दोषी को चार वर्ष के कारावास व आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है। लोक अभियोजक ने बताया कि 2021 में चिल्ला थाना क्षेत्र के एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति ने चिल्ला थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ गांव के ही रामकिशोर ने छेड़खानी की। न्यायालय ने दोषी रामकिशोर को सजा और जुर्माने से दंडित किया है। न्यायालय ने दोषी को जेल भेज दिया है। (संवाद)