बांदा। विभिन्न न्यायालयों ने शुक्रवार को आर्म्स एक्ट में चार व दो अन्य मामलों में दो दोषियों को सजा सुनाई है। कोतवाली अतर्रा में आर्म्स एक्ट में दर्ज मुकदमे के दोषी बिसंडा थाने के शिव गांव निवासी शिवसागर यादव को जुर्म स्वीकार करने पर जेल में बिताई गई अवधि की सजा व 500 रुपये जुर्माने की सजा से अतर्रा न्यायालय ने दंडित किया है। बदौसा थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मुकदमे में न्यायालय ने दोषी बदौसा थाना क्षेत्र के दुबरिया गांव निवासी रसीद खान को जुर्म स्वीकार करने जेल में बिताई गई अवधि व 500 रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
कोतवाली नगर में लापरवाही गाड़ी चलाकर दुघर्टना करने के मामले में न्यायालय ने दोषी बिलगांव निवासी नारायण सिंह को न्यायालय उठने तक की सजा व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। कोतवाली नगर में दुर्घटना से संबंधित मामले में दोषी बिसंडा थाना क्षेत्र के असदेव थोक निवासी अशोक कुमार को न्यायालय उठने तक की सजा व 2500 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
थाना बदौसा में आर्म्स एक्ट के दर्ज मुकदमे में दोषी दुबरिया गांव निवासी आशाराम को जुर्म स्वीकार करने पर जेल में बिताई गई अवधि व 500 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया गया है। इसी थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मुकदमें न्यायालय ने दोषी भवनपुरा निवासी राजकुमार को जुर्म स्वीकार करने पर जेल में बिताई गई अवधि तीन माह तीन दिन व 500 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। बदौसा थाने में ही आर्म्स एक्ट के दर्ज मुकदमें में दोषी दुबरिया गांव निवासी हनीफ उर्फ बंटा को जुर्म स्वीकार करने पर जेल में बिताई गई अवधि व 500 रुपये जुर्माने की सजा से दंडित किया है।