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Banda News: बच्चे के अपहरण में पांच साल की कैद

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बांदा। नाबालिग के अपहरण मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोष सिद्ध हो जाने पर पांच साल की कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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कोतवाली नगर के हरदौल तलैया मर्दन नाका की सविता पत्नी नरेंद्र ने कोतवाली नगर में 19 फरवरी 2023 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका आठ साल बेटा कार्तिक सुबह 8 बजे घर के दरवाजे पर अन्य बच्चों के साथ खेल रहा था। कुछ देर बाद देखा तो बच्चा गायब था। पता लगाया तो अन्य बच्चों ने बताया कि एक व्यक्ति बाइक पर बैठा कर ले गया है। खोजबीन की तो कोई पता नहीं चला।
मोहल्लेवासियों की मदद से आरोपी रवि निवासी खाईपार को प्रागी तालाब के समीप पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने मामले में आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन अधिाकरी राजेश कुमार ने मुकदमा दरम्यान आठ गवाह पेश किए।
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नदीम अनवर ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को कारित अपराध का दोषी पाए जाने पर आरोपी को धारा 363 में पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। आरोपी जमानत पर था जिसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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