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Banda News: स्पष्टीकरण न देने पर डीएम ने खनन पर लगाई रोक

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बांदा। निर्धारित से ज्यादा क्षेत्र में बालू खनन किए जाने पर पट्टाधारक द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। इस पर डीएम ने कड़ा रुख अपनाते हुए खनन पर रोक लगा दी है। साथ ही 52 लाख 33 हजार 350 रुपये राजस्व वसूली के निर्देश दिए हैं। उधर, बालू व गिट्टी में अवैध परिवहन में 19 वाहनों को सीज किया गया। उन्हें पुलिस की सुपुर्दगी में दिया गया है।
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डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर एसडीएम सुरभि शर्मा व सीओ सिटी गवेंद्र पाल सिंह समेत नायब तहसीलदार, खान निरीक्षक और लेखपाल ने तहसील क्षेत्र अंतर्गत अछरौड़ गांव स्थित बालू खदान का निरीक्षण किया। मेसर्स त्रिपाठी कांट्रैक्टर के आनंद कुमार त्रिपाठी निनवासी शोभा सिंह पुरवा (कर्वी, चित्रकूट) को स्वीकृत खनन पट्टा गाटा संख्या 1130 की जांच की।
यहां 5781.5 घन मीटर बालू का अवैध खनन पाया गया। अन्य अनियमितताएं भी उजागर हुई। डीएम के आदेश पर पट्टाधारक को 10 अप्रैल को राजस्व क्षति 52,03,350 रुपये से अवगत कराते हुए स्पष्टीकरण तलब किया। लेकिन पट्टाधारक द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। डीएम ने पट्टा क्षेत्र से बालू खनन पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही क्षतिपूर्ति शुल्क जमा कराने के आदेश दिए हैं। कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।
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उधर, प्रशासन, पुलिस और खनिज टीम ने अवैध परिवहन में 19 वाहनों को सीज किया गया है। इनमें एक कोतवाली देहात, 3 कालू कुआं चौकी, 8 मटौंध थाना, 2 बबेरू कोतवाली, एक-एक जसपुरा व अतर्रा थाना और 3 कृषि विश्वविद्यालय पुलिस चौकी क्षेत्र में पकड़े गए हैं। उन्हें सीज कर दिया गया है।
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