बांदा। दुराचार के अभियुक्त को अदालत ने सात साल की कैद और अलग-अलग धाराओं में 60 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना की आधी रकम अभियुक्त की खानदानी पीड़िता को मिलेगी।
गिरवां थाना क्षेत्र की अविवाहित युवती ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि बहेरी गांव निवासी राजकुमार वर्मा पुत्र रामफल का उसके खानदानी छोटू पुत्र गजराज के यहां ननिहाल है। अक्सर वह यहां आता-जाता था। 31 अक्तूबर 2014 की रात वह अपने घर के आंगन में अकेली लेटी थी। इसी बीच राजकुमार दीवार फांद कर मकान के अंदर दाखिल हो गया और गला दबाकर दुराचार किया। जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध सीजेएम कोर्ट में धारा 376, 452 व 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) शाम कुमार की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता मिस्कीन अली ने पांच गवाह पेश किए।
गुरुवार को न्यायाधीश ने अभियुक्त को धारा 376 में सात साल की सश्रम कारावास व 40 हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर चार माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। धारा 452 में तीन साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना। धारा 506 में तीन वर्ष की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया।