बांदा। किशोरी को भगा ले जाने के जुर्म में त्वरित न्यायालय ने आरोपी को दो अलग-अलग धाराओं में पांच-पांच हजार का जुर्माना या तीन-तीन महीने की कैद की सजा दी है। कालिंजर थाना क्षेत्र के सढ़ा गांव के ग्रामीण ने 25 मार्च 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बड़ोखर बुजुर्ग गांव निवासी पप्पू यादव पुत्र प्रभु दयाल भगा ले गया है।
पुलिस ने 20 मई 2013 को आरोपी के घर में दबिश देकर किशोरी को बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। डाक्टर परीक्षण के बाद किशोरी को घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया। हालांकि इसके पूर्व दोनों राजीनामा कर चुके थे। पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दी। सहायक शासकीय अधिवक्ता फेरन सिंह पाल ने पांच गवाह पेश किए। बुधवार को अदालत ने इसका फैसला सुनाया।