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कुल्हाड़ी मारने पर पांच वर्ष कैद की सजा

Sun, 18 Sep 2016 12:04 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा
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अदालत का फैसला
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बांदा। कुल्हाड़ी मारकर युवक को जख्मी करने के आरोपी को न्यायालय ने पांच वर्ष की जेल व जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माने की 50 फीसदी धनराशि घायल युवक को देने का आदेश दिया। फतेहगंज थाना क्षेत्र के बघोलन गांव के मजरा कुरूहूं निवासी भुलिया पत्नी कमला खैरवार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बघोलन गांव निवासी बहोरी पुत्र रजोला खैरवार को मकान बनाने के लिए उसने जितनी जमीन बेंची थी उससे ज्यादा जमीन पर कब्जा कर लिया। 
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पैसा मांगने पर 8 फरवरी 2013 को सुबह 11 बजे बहोरी शराब पीकर आया और कल्लू खैरवार के मकान के पास उसके पुत्र गचांदी उर्फ बैजनाथ के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट आ गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर 24 अप्रैल 2013 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता फेरन सिंह ने सात गवाह पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय द्वितीय अनिल कुमार पंचम ने शनिवार को सुनाए फैसले में अभियुक्त बहोरी खैरवार को धारा 308 में 5 वर्ष की कैद व 5000 रुपये जुर्माना से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त जेल भुगतना होगी। जुर्माने की रकम से 50 फीसदी राशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया।
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