बांदा। घर में घुसकर बलात्कार के आरोपी को अदालत ने सात वर्ष की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माने का दंड दिया है। जुर्माना न देने पर छह माह और जेल मेें रहना होगा। गिरवां थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 26 नवंबर 2014 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि करीब ढाई माह पूर्व वह घर मेें अकेली थी।
तभी पड़ोसी पुन्ना पुत्र गयापाल ने उसके साथ बलात्कार किया। पति उस समय दिल्ली में था। वापस आने पर थाने मेें रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया और विवेचना के बाद अदालत में चार्जशीट दाखिल की।
एडीजीसी मिस्कीन अली ने पांच गवाह पेश किए। शुक्रवार को त्वरित न्यायालय के अपर न्यायाधीश शाम कुमार ने आरोपी पुन्ना को धारा 376 में 7 वर्ष की कैद और 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। धारा 452 व 506 में 3-3 वर्ष की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद। जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी।