अनुसूचित जाति महिला के घर में घुसकर मारपीट करने वाले असलहों से लैस चार व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश अदालत ने कोतवाली नगर प्रभारी निरीक्षक को दिए हैं।
मोहल्ला निवासी महिला फूला पत्नी चुनबाद वर्मा ने धारा 156(3) के तहत एससीएसटीएक्ट न्यायालय के विशेष न्यायाधीश बिजेंद्र कुमार शैलट की अदालत में 22 फरवरी को दी अर्जी में कहा था कि 15 दिसंबर 2018 की शाम 8 बजे वह घर में थी तभी पड़ोसी विमलेश पत्नी दुर्गा प्रसाद, सुनील पुत्र दुर्गा प्रसाद और कोतवाली नगर के गांव ग्योड़ी बाबा निवासी जानकी प्रसाद पुत्र दुर्जन निषाद, संतू पुत्र ईश्वरी प्रसाद असलहों से लैस होकर घर में घुस आए और मारपीट की।
उसने पुलिस उच्चाधिकारियो को अर्जी दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। मंगलवार को न्यायाधीश ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर को आदेश दिए कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना करें।