फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

युवती की हत्या में राजमिस्त्री को उम्रकैद

Fri, 18 May 2018 11:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, बांदा
विज्ञापन
कोर्ट - फोटो : amar ujala
विज्ञापन

मजदूरी के बहाने सुनसान में ले जाकर युवती की हत्या मामले में न्यायालय ने आरोपी राजमिस्त्री (कारीगर) को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।  

विज्ञापन


शहर कोतवाली क्षेत्र के कहला गांव निवासी भगवानदीन निषाद पुत्र रामकिशोर ने 27 मार्च 2014 को शहर कोतवाली नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहू तेजनिया (26) पत्नी छोटे भइया 26 मार्च को सुबह 8 बजे मजदूरी के लिए घर से निकली थी। फिर नहीं लौटी। मजदूरों से उसके बारे में पता चला कि अतर्रा चुंगी निवासी रामकिशोर उर्फ खुन्नू मिस्त्री पुत्र चुन्ना उसे अपने साथ बाबूलाल चौराहा की तरफ ले गया था, लेकिन खुन्नू ने कुछ नहीं बताया। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने रामकिशोर से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि मिट्टी खोदने के बहाने तेजनिया को लिवा लाया था। अतर्रा चुंगी चौकी में कच्चे तालाब के पास एक मकान में साड़ी से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। शव वहीं जमीन में दफना दिया। पुलिस ने रामकिशोर को जेल भेज दिया। 

तफ्तीश के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। प्रथम त्वरित न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने सुनवाई की। शुक्रवार को न्यायाधीश ने रामकिशोर उर्फ खुन्नू मिस्त्री को धारा 302 में आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 201 में दो वर्ष कारावास व दो हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें