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जेल अधीक्षक समेत छह पर रिपोर्ट का आदेश

Mon, 27 Jun 2016 11:22 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, बांदा
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देवरिया जेल - फोटो : ANI
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बांदा। कोचिंग सेंटर संचालक को बंधक बनाकर जेल में मारपीट कर पुलिस को सौंपने के मामले में कारागार अधीक्षक व बंदीरक्षक समेत छह सिपाहियों के विरुद्ध अदालत ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं।  वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सिंह गौतम ने बताया कि 27 अक्तूबर 2015 को कोचिंग संचालक स्वराज कालोनी निवासी बृजेश तिवारी छात्र-छात्राओं को पढ़ा रहा था। जेल अधीक्षक हरीबख्श सिंह की सह पर बंदी रक्षक ज्ञान पाल व अन्य गोविंद, शिवम, अमित आदि लोग घुसे और बृजेश को जबरदस्ती जिप्सी में लादकर जेल ले गए। जेल के अंदर बंधक बनाकर लात-घूंसों से जमकर पिटाई की। पिटाई से उसे गंभीर चोटें आईं। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने भी छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया। पिता की शिकायत पर जिलाधिकारी के आदेश से बृजेश का जिला अस्पताल में डाक्टरी परीक्षण कराया गया। डाक्टरों ने गंभीर चोटों की पुष्टि की। पिता ने आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के लिए डीएम व एसपी को प्रार्थनापत्र दिया लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बृजेश के पिता ने धारा 156 (3) के तहत सीजेएम की अदालत में न्याय की फरियाद की। न्यायालय ने डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट व पुलिस की आख्या का अवलोकन करने के बाद शहर कोतवाली पुलिस को जेल अधीक्षक व बंदी रक्षकों समेत छह सिपाहियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।
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