बांदा। जानलेवा हमले के जुर्म में अदालत ने पांच सगे भाइयों समेत छह अभियुक्तों को दो-दो साल की कैद दो-दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया। तरहटी कालिंजर निवासी दयाराम पुत्र लक्खू सोनकर ने कालिंजर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि उसका चचेरा भाई जग्गी पुत्र शंभू 21 मार्च 2011 को उसके दरवाजे पर होली खेल रहा था। पुरानी रंजिश के चलते मोहल्ले के छिद्दी, गुलजारी, मूलचंद्र, सिम्मा व देवीदीन पुत्रगण बिंदा और चंद्रभान पुत्र नत्थू ने जग्गी पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया।
गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवेचनाधिकारी ने सभी आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 308, 129, 504, 506, 147, 149 व 7 क्रिमिनल ला एमेडमेंट के तहत आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार मल्ल की अदालत में सुनवाई के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्ता शिवभूषण वर्मा ने सात गवाह पेश किए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए अलग-अलग धाराओं में दो-दो वर्ष का कारावास और दो-दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।