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पत्नी की गैर इरादतन हत्या में सात साल की कैद

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बांदा। ढाई साल पहले पत्नी की गैर इरादतन हत्या के जुर्म में पति को अदालत ने सात साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त जेल होगी।
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कोतवाली नगर क्षेत्र के बांधा पुरवा निवासी नत्थू वर्मा पुत्र सरजू ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन मीरा देवी गुरेह गांव निवासी कालीचरन को ब्याही थी। 22 जुलाई 2016 को दोपहर शराब के नशे में पति ने मीरा देवी पर हुरसा (रोटी बेलने का पत्थर) से वार कर दिया। मीरा की वहीं मौत हो गई।

पुलिस ने धारा 302 में रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना में पुलिस ने धारा बदलकर 304 आईपीसी (गैर इरादतन हत्या) कर दी और अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

त्वरित न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने बुधवार को अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद पति कालीचरन को सजा सुनाई। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष मिश्र ने 5 गवाह पेश किए।
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