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चौहरे हत्याकांड के एक आरोपी की जमानत खारिज

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बांदा। चर्चित चौहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी के मामा की जमानत अर्जी जनपद न्यायाधीश ने खारिज कर दी। दंपत्ति समेत दो मासूम बच्चों की हत्या के तीनों अभियुक्त जेल में हैं।
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नगर कोतवाली में कताई मिल के पास स्थित यादव पुरवा में रघुनंदन यादव पुत्र साधु ने 31 जनवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका भाई महादेव, पत्नी चुन्नी देवी, पुत्र पवन, राजकुमार, अवध नरेश व पुत्री रांशी घर में चारपाई पर सो रहे थे। तभी पड़ोस के गोलू यादव ने महादेव को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया। बचाने आई पत्नी चुन्नी तथा पवन व राजकुमार की भी हत्या कर फरार हो गया था। पुत्र अवध नरेश व पुत्री रांशी ने छिपकर जान बचाई। पुलिस ने आरोपी गोलू के विरुद्ध धारा 302, 201 व 120बी की रिपोर्ट दर्ज की थी। घटना के पांच दिन बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी गोलू को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी गोलू की मां व उसके मामा को भी नामजद कर सभी को जेल भेज दिया।
सोमवार को जनपद न्यायाधीश चंद्रभान (तृतीय) ने प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर पटेल व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद मामला गंभीर प्रकृति का मानते हुए मुख्य आरोपी गोलू के मामा देवीदीन की जमानत अर्जी खारिज कर दी। तीनों अभियुक्त चार महीनों से जेल में हैं।
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चौहरे हत्याकांड के एक आरोपी की जमानत खारिज
दंपति व दो मासूमों की कुल्हाड़ी से काटकर की गई थी हत्या
पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत उसकी मां व मामा को किया था नामजद
अमर उजाला ब्यूरो
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