अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। महिला को पीटकर घायल करने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को छह माह का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
गिरवां थाना क्षेत्र के ददुलिया पुरवा निवासी राजकरन पुत्र भूरा ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि 6 जून 2005 को उसके दरवाजे पर दबंग जबरन सरकारी हैंडपंप लगवा रहे थे। मना करने पर गांव के अच्छेलाल पुत्र कल्लू, रामलखन उर्फ बल्लहना, सखी पत्नी रामलखन और कुइया पत्नी कल्लू ने उसे पकड़ लिया। बचाने आई पत्नी विद्या को चारों ने लाठी-डंडों से पीटकर घायल कर दिया।
न्यायालय के आदेश पर 2 जुलाई से पुलिस ने विवेचना शुरू की और अच्छेलाल, रामलखन व कुइया के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट रामकिशोर त्रिपाठी की अदालत में सुनवाई के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी बी मूर्ति यादव ने चार गवाह पेश किए। शुक्रवार को दिए फैसले में रामलखन व कुइया को दोषमुक्त करते हुए अदालत ने अच्छेलाल को सजा सुनाई।
महिला को पीटने में छह माह की जेल और जुर्माना