अमर उजाला ब्यूरो
बांदा। दो साल पहले किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी टेंपो चालक को प्रथम त्वरित न्यायालय ने पांच साल की जेल और तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जमानत खारिज कर उसे जेल भेज दिया गया।
फतेहगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 12 जुलाई 2016 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि घर में सो रही उसकी 15 वर्षीय पुत्री को टेंपो चालक बदौसा थाने के टिकरी गांव निवासी अमजद खां उर्फ बउवा पुत्र रिज्जू खां ने रात एक बजे फोन पर घर के बाहर बुलाया और बहला-फुसलाकर ले गया।
अगले दिन दोनों को रसिन बांध के नीचे एक झाड़ी में छिपे पाए गए। पुलिस थाने ले आई और आरोपी टेंपो चालक को जेल भेज दिया। विवेचना के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में सात गवाह पेश किए गए।
गुरुवार को प्रथम त्वरित न्यायालय के अपर जिला सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पंचम ने इस मुकदमें का फैसला सुनाते हुए आरोपी टेंपो चालक अमजद खां को धारा 366 में 5 वर्ष की कैद और 3 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया। जुर्माना न अदा करने पर तीन माह जेल में और रहना होगा। धारा 363 में 2 वर्ष की कैद व दो हजार रुपये जुर्माना किया। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
किशोरी भगाने में टेंपो चालक को 5 साल की जेल
पांच हजार रुपये जुर्माना या 3 माह और कैद
दो साल पूर्व भगा ले गया था किशोरी को